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देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू इन 15 गड़बड़ियों को माना जा | Study Mantra Education (( OFFICIAL ))

देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू
इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध

● किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना।

• क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना।

• बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना।

• परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना।

• परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से मदद करना।

• एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना।

• कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना।

• सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।

• मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना।

• पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना।

• किसी एग्जाम कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना।

• कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना।

• किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना।

• परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना।

• नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना

केंद्र सरकार ने आधी रात इसको लेकर अधिसूचना जारी की। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम तीन साल की सजा मिलेगी। यह 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा ₹1 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है।
4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर होगा सस्पेंड |
TeamSunilBooraSir