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GST (वस्तु तथा सेवा कर) कर सुधार हेतु 2002 में केलकर समिति का | Current Affairs And Gk

GST (वस्तु तथा सेवा कर)
कर सुधार हेतु 2002 में केलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 2003 में GST की सिफारिश दी।
2006 के बजट में ये कहा गया कि हम 1 अप्रैल, 2010 को GST लागू कर देंगे।
2009 में सरकार ने GST पर चर्चा हेतु असीमदास गुप्ता समिति का गठन किया।
2011 में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 115 वाँ संविधान संशोधन विधेयक GST के लिए प्रस्तुत किया जो कि 2014 में लोकसभा भंग होने से समाप्त हो गया।
दिसम्बर 2014 में नया संविधान संशोधन विधेयक 122 वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।
08 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी।
यह विधेयक 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया।
लागू = 1 जुलाई, 2017
सबसे पहले अनुमोदन करने वाला राज्य
1.असम, 2. बिहार

GST की विशेषताएँ
GST से भारत में Cascading effect में कमी आएगी अर्थात् कर पर कर लगने की प्रवृत्ति में कमी आएगी जिससे वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में भी कमी दर्ज की जाएगी।
इससे पूरे देश में केन्द्र एवं राज्य के कर कानून प्रक्रियाओं एवं कर की दरों में एकरूपता आएगी।
GST एक मूल्य संवर्धन कर है।
GST एक गंतव्य आधारित कर है।
GST एक व्यापक कर प्रणाली है। जिसमें केन्द्र तथा राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष करों तथा 22 उपकरों को शामिल किया गया है।,
नोट- GST में केन्द्रीय VAT, सेवाकर, केन्द्रीय बिक्री कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि तथा राज्य VAT, राज्य बिक्री कर, राज्य मनोरंजन कर, राज्य विज्ञापन कर, राज्य चूंगी कर आदि को शामिल किया गया है ।
GST में छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची सम्पूर्ण भारत में एक समान है।
वर्तमान में निम्न वस्तुओं को अभी तक GST में शामिल नहीं किया गया है।
1. विद्युत
2. मादक पेय पदार्थ
3. पेट्रोलियम उत्पाद
GST की वर्तमान में 4 दरें हैं- 5%, 12%, 18%, 28%

GST Council
GST परिषद् का संविधान के अनुच्छेद 279A में गठन का प्रावधान किया गया है।
12 सितम्बर, 2016
GST सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने वाली संस्था है।
GST एक संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख अनु. 279 ए में है।
अध्यक्ष - केन्द्रीय वित्त मंत्री
सदस्य - केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री (राजस्व विभाग)
28 राज्यों के वित्त मंत्री
2 केन्द्रशासित प्रदेश - दिल्ली व पांडिचेरी के वित्त मंत्री
जम्मू कश्मीर से 1 प्रतिनिधि
कुल 33 सदस्य
इस परिषद् के निर्णय उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं।

कार्य
कौनसे करों को GST में शामिल करना है या नहीं।
किन वस्तु तथा सेवाओं को GST के अन्तर्गत रखना है या छूट देना है।
छूट प्राप्त वस्तुओं जैसे शराब, विद्युत तथा पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि को कब से GST में शामिल किया जाए।
Composition Scheme और Threshold सीमा का निर्धारण हाल ही में अगस्त 2022 में GST Council की 48 वीं बैठक आयोजित की गयी।

एकीकृत प्रणाली GST
यह अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य पर लगने वाला GST है ।
यह केन्द्र सरकार द्वारा वसूला जाता है तथा GST परिषद की सिफारिश पर केन्द्र तथा गंतव्य राज्य के मध्य वितरित किया जाता है।