डिग्री मिलने में विलंब पर विवि से हाइकोर्ट ने पूछा घटना राज्य | Magadh University Info
डिग्री मिलने में विलंब पर विवि से हाइकोर्ट ने पूछा घटना राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को डिग्री निर्गत करने में किये जा रहे विलंब को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट में सभी विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि वह अपने-अपने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से जानकारी प्राप्त कर हाइकोर्ट को तीन सप्ताह में यह बताएं कि आखिर छात्रों को डिग्री देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंदन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विवेक राज द्वारा इस मामले को लेकर दायर किये गये लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्योरा तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अगली सुनवाई में संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया था कि जो कुलपति हलफनामा दायर नहीं करेंगे उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और यह धनराशि उनके व्यक्तिगत वेतन से काटी जायेगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शारत ने कोर्ट को बताया कि राज्य के विभिन्न विवि द्वारा छात्रों की परीक्षा ना तो समय पर ही ली जाती है। और न ही कक्षाएं ही समय पर चलायी जाती है, जो परीक्षाएं दी जाती है उसका रिजल्ट समय पर नहीं दिया जाता है अगर रिजल्ट प्रकाशित हो भी जाता है . तो छात्रों को डिग्री देने में काफी समय लगाया जाता है।
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